सरल भाषा में
1 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में बैनामा रजिस्टर होने से पहले उप निबंधक कार्यालय में खरीदार, विक्रेता और गवाह, तीनों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन ज़रूरी है। सरकार का उद्देश्य फर्जी विक्रेता और धोखाधड़ी रोकना है।
खरीदारों के लिए मतलब: रिकॉर्ड में दर्ज मालिक को खुद आना होगा, इसलिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी वाली 'बिक्री' और फर्जी विक्रेता मुश्किल हो जाते हैं। रजिस्ट्री से पहले सभी सह-स्वामियों का आधार और फिंगरप्रिंट ठीक काम कर रहे हों, यह पक्का कर लें।
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स्रोत: All India Radio News, IGRSUP, Stamps and Registration Department portal · पेज अपडेट