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गोरखपुर में मूल्यांकन नियम बदले, सर्किल रेट 2016 वाले ही लागू

नीतिCollector, Gorakhpurगोरखपुर

सरल भाषा में

5 मार्च 2025 (सदर प्रथम व द्वितीय) और 26 अप्रैल 2025 (गोला, बांसगांव, खजनी, सहजनवां, चौरीचौरा, कैम्पियरगंज) के जिलाधिकारी आदेशों ने मूल्यांकन के नियम बदले, जबकि 2016 की दर सूची ही लागू है। 12 मीटर से चौड़ी सड़क पर ज़मीन 9–12 मीटर दर से 30% ज़्यादा पर आंकी जाएगी, कॉलोनी या प्लॉटिंग के 50 मीटर के भीतर कृषि भूमि पर 60% (200 मीटर तक 40%) वृद्धि होगी, और 1,000 वर्ग मीटर से ऊपर की अकृषि भूमि पर अतिरिक्त हिस्से में 15% कमी।

खरीदारों के लिए मतलब: सड़क की चौड़ाई और आसपास की प्लॉटिंग से एक ही प्लॉट की स्टाम्प ड्यूटी काफ़ी बदल सकती है।

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स्रोत: Collector, Gorakhpur: orders no. 885(1-7) of 05-03-2025 and of 26-04-2025, published on IGRSUP · पेज अपडेट

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